निवास का certificate
मूल निवासी का सर्टिफिकट बनवाना पड़ेगा . नौकरी कि अर्जी के साथ ज़रूरी है. बड़े अजीब कायदे कानून हैं. अरे हम पैदा यहाँ हुए हैं कि नहीं इसका भी सर्टिफिकट दुसरे देंगे . अब कलेक्टर बताएगा कि सर्टिफिकट नहीं देगा तो क्या हम यहाँ पैदा नहीं हुए . पूरा खानदान बोले चाहे कि ये यहीं कि पैदाइश है पर कलेक्टर ने मना कर दिया तो हो गयी छुट्टी . अब ये भी नियम होना चाहिए कि भाई अगर हम यहाँ नहीं पैदा हुए तो कलेक्टर बताये कि हम कहाँ से आ टपके. इतने साल हो गए पैदा हुए किसीने शक नहीं किया अब सरकार प्रूफ मांग रही है. अच्छा है चार सरकारी गवाह नहीं मांगती . @#$% सब कायदे कानून पैसे खाने के ज़रिये हैं और कुछ नहीं.पचास का नोट नोटरी वाला लेगा और पचास बाबु और बन जायेंगे हम मूल निवासी.
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